पीड़ित पक्षकार को मानसिक एवं शारिरीक क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश
न्याय
पीड़ित पक्षकार को मानसिक एवं शारिरीक क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश
। जोधपुर, मंगलवार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला द्वारा न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्ड, जोधपुर एवं थानाधिकारियों से प्राप्त बलात्कार, हत्या व एसिड अटैक जैसे अनेक प्रकरणों में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ितों एवं उनके आश्रितों द्वारा किये गये आवेदनों पर उचित निर्णय लेने व पीड़ित पक्ष को बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित प्रतिकर राशि प्रदान करने के लिएु मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के अध्यक्ष एवं जिला एवं सैशन न्यायाधीश विक्रान्त गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कुल 6,85,000 (छः लाख पचासी हजार) रूपय का बतौर मानसिक एवं शारिरीक क्षतिपूर्ति पीड़ित पक्षकार को भुगतान करने का आदेश दिया गया।बैठक में जिला कलक्टर जोधपुर गौरव अग्रवाल, जिला कलेक्टर फलोदी हरजीलाल अटल, जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धमेन्द्रसिंह, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक फलोदी विक्रमसिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परिणय जोशी, लोक अभियोजक लादाराम विश्नोई उपस्थित रहे। बैठक के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला सचिव डॉ. मनीषा चौधरी द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।